खंडवा: गांजा खेती करने वालों पर कोर्ट का शिकंजा, दोनों दोषियों को जेल

खंडवा: गांजा खेती करने वालों पर कोर्ट का शिकंजा, दोनों दोषियों को जेल

खंडवा: गांजा खेती करने वालों पर कोर्ट का शिकंजा, दोनों दोषियों को जेल

खंडवा: गांजा की अवैध खेती मामले में दो दोषियों को 3-3 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया 20-20 हजार का जुर्माना

खंडवा। जिले में गांजा की अवैध खेती के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अनिल चौधरी ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने गणपत पिता छगन तोमर (43) और मोतीराम पिता तुकाराम कुम्हार (63), निवासी ग्राम भकराड़ा को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

शासकीय अधिवक्ता अश्विनी भाटे के अनुसार, 17 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन जावर थाना प्रभारी गंगाप्रसाद वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम भकराड़ा की कोसामिया फालिया स्थित खेत में कपास और तुअर की फसल के बीच अवैध रूप से गांजा उगाया जा रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पंचों और इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे के साथ मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान खेत से गांजे के 20 हरे पौधे बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 4.850 किलोग्राम निकला। यह मात्रा छोटी मात्रा से अधिक, लेकिन व्यावसायिक मात्रा से कम थी। पुलिस ने मौके पर पौधों को जब्त कर आवश्यक नमूने लिए और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया।

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।