सागर। शासकीय सांदीपनि महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक आदित्य कुमार पांडेय को विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लोक शिक्षण सागर संभाग के संयुक्त संचालक एसपी सिंह बिसेन ने 17 अगस्त 2026 को निलंबन आदेश जारी किया। शिक्षक पर छात्राओं के वीडियो बिना अनुमति बनाने और उन्हें यू-ट्यूब चैनल पर पोस्ट करने, विद्यालय में अनुशासनहीनता तथा प्राचार्य के प्रति अमर्यादित व्यवहार सहित कई आरोप लगाए गए हैं।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर हुई कार्रवाई
विभागीय आदेश के अनुसार शिक्षक के खिलाफ लगातार अनुशासनहीनता और कक्षाध्यापन के दौरान वीडियो बनाए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। आरोप है कि इन वीडियो को बिना अनुमति यू-ट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने जांच दल गठित कर मामले की जांच कराई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।
प्राचार्य से विवाद का भी उल्लेख
जांच में शिक्षक आदित्य कुमार पांडेय और विद्यालय के प्राचार्य विनय दुबे के बीच विवाद की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। आदेश के मुताबिक छात्राओं, अभिभावकों और विद्यालय के शिक्षकों की ओर से शिक्षक के व्यवहार को लेकर प्राचार्य से शिकायतें की गई थीं।
समीक्षा बैठक में अमर्यादित व्यवहार का आरोप
8 जनवरी को विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई थी। आदेश के अनुसार शिक्षक बैठक में देरी से पहुंचे। बैठक में सामाजिक विज्ञान विषय के कम परीक्षा परिणाम को लेकर उनसे जानकारी मांगी गई। इस दौरान प्राचार्य के प्रति अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। जांच में इस घटना को भी निलंबन की कार्रवाई का आधार बनाया गया।
महिला कर्मचारी की शिकायत और FIR का उल्लेख
निलंबन आदेश में विद्यालय की एक महिला कर्मचारी की ओर से दर्ज कराए गए छेड़छाड़ के प्रकरण का भी उल्लेख है। मामले में गोपालगंज थाना, सागर में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज होने तथा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की जानकारी आदेश में दी गई है।
निलंबन अवधि में BEO कार्यालय रहेगा मुख्यालय
विभाग ने जांच प्रतिवेदन और शिक्षक के खिलाफ सामने आए विभिन्न मामलों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में आदित्य कुमार पांडेय का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सागर निर्धारित किया गया है।
नोट: यह समाचार उपलब्ध निलंबन आदेश में उल्लेखित आरोपों, जांच प्रतिवेदन और विभागीय कार्रवाई के आधार पर तैयार किया गया है। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक/विभागीय प्रक्रिया के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।
