बाइक चोरों को 3 माह 22 दिन में सजा, कोर्ट ने सुनाया एक साल का तिहरा सश्रम कारावास

बाइक चोरों को 3 माह 22 दिन में सजा, कोर्ट ने सुनाया एक साल का तिहरा सश्रम कारावास

बाइक चोरों को 3 माह 22 दिन में सजा, कोर्ट ने सुनाया एक साल का तिहरा सश्रम कारावास

खंडवा। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक्टिवा स्कूटी चोरी के मामले में न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए महज 3 माह 22 दिन में फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष के तिहरे सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपये के तीन-तीन अर्थदंड (कुल 3000 रुपये) से दंडित किया।

मामला 15-16 फरवरी 2026 की रात का है। फरियादी आनंद पिता राधेश्याम सोनी (27) निवासी विठ्ठल मंदिर के पास, घंटाघर की एक्टिवा स्कूटी (MP12MM7616) अज्ञात बदमाश चुरा ले गए थे। शिकायत पर थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने युसुफ उर्फ गोलू निवासी घासपुरा और उसके साथी छोटू निवासी पड़ावा मस्जिद के पास, खंडवा को गिरफ्तार कर चोरी गई स्कूटी बरामद कर ली। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने स्कूटी की पहचान छिपाने के लिए उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा दी थी। इसके बाद पुलिस ने कूटरचित नंबर प्लेट लगाने से संबंधित धाराएं भी प्रकरण में जोड़ दीं।

प्रकरण के दौरान फरियादी द्वारा आरोपियों से राजीनामा कर लेने के बावजूद पुलिस के सशक्त अनुसंधान और अभियोजन के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

इस मामले की विवेचना में उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव, अभियोजन पक्ष से नवीन वेतव तथा कोर्ट मुंशी महेंद्र भाग्यवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।