खंडवा। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने तीन आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। जारी आदेश के तहत तीनों आरोपियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।
जिला प्रशासन के अनुसार, नवाब पिता शकील कुरैशी, निवासी रामेश्वर टेकड़ा, थाना मोघट रोड, कलीम उर्फ मस्तान, निवासी इमलीपुरा और फैजल उर्फ फैजूल, निवासी रामेश्वर टेकड़ा के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक मामलों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।
आदेश के अनुसार, जिला बदर की अवधि के दौरान तीनों आरोपी खंडवा जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा और इंदौर की सीमाओं में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जिला बदर की अवधि के दौरान कोई भी आरोपी आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है।
