खंडवा पुलिस की बड़ी सफलता: 12 दिन में 158 प्रकरणों का निराकरण, 75 मामलों में दोषियों को सजा

खंडवा पुलिस की बड़ी सफलता: 12 दिन में 158 प्रकरणों का निराकरण, 75 मामलों में दोषियों को सजा

खंडवा पुलिस की बड़ी सफलता: 12 दिन में 158 प्रकरणों का निराकरण, 75 मामलों में दोषियों को सजा

खंडवा। गंभीर अपराधों, महिला अपराधों और अन्य लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए खंडवा पुलिस द्वारा अभियोजन अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 12 दिनों में जिले के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 158 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिनमें 75 मामलों में आरोपियों को दंडित किया गया।

पुलिस के अनुसार, न्यायालयों में प्रकरणों के निराकरण के लिए समय पर समन और वारंट की तामील कराई गई तथा गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई। इसके परिणामस्वरूप हत्या, एनडीपीएस एक्ट, महिला अपराध और अन्य गंभीर मामलों में न्यायालय द्वारा दोषियों को सजा सुनाई गई।

इन मामलों में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया, जबकि 9 आरोपियों को 6 माह से 1 वर्ष तक के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा मिली। इसके अलावा 64 प्रकरणों में आरोपियों को 500 रुपए से 17,500 रुपए तक के अर्थदंड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

थाना पंधाना के एक मामले में घर में घुसकर हत्या करने के आरोपी सैयद अख्तर अली को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 62 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं आरोपी शाहबाज को 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी गई।

थाना मांधाता के हत्या मामले में आरोपी अभिषेक शर्मा को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके अलावा घर में घुसने और उपहति कारित करने के मामलों में भी अलग-अलग सजा सुनाई गई।

थाना खालवा के हत्या प्रकरण में आरोपी मोहन उर्फ मोहनसिंह को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

अवैध मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में भी न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई। थाना कोतवाली के दो मामलों में आरोपी शुभम को 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड तथा आरोपी राजा को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। वहीं थाना जावर के मामले में आरोपी गणपत को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया।

महिला अपराधों के दो गंभीर मामलों में भी दोषियों को सजा मिली। थाना पंधाना के नाबालिग बालिका से अपराध के मामले में आरोपी विनोद को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 6 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं थाना नर्मदा नगर के मामले में आरोपी दुर्गेश को पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

इसके अलावा मारपीट, यातायात नियमों के उल्लंघन और अन्य अपराधों के मामलों में भी न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए गए। कुल 22 साधारण मारपीट, 3 यातायात नियम उल्लंघन और 39 अन्य मामलों में आरोपियों को अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा दी गई।

खंडवा पुलिस ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अभियोजन अधिकारियों के साथ समन्वय कर यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।