खंडवा। जिला न्यायालय खंडवा एवं तहसील सिविल न्यायालय हरसूद तथा पुनासा में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत में चेक बाउंस से जुड़े लंबित मामलों का समाधान पक्षकारों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य लंबित प्रकरणों का शीघ्र और सरल तरीके से निराकरण कराना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पीयूष भावे ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत में प्रस्तुत कर आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित समाधान प्राप्त करें।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में मामलों के निराकरण से पक्षकारों का समय और खर्च दोनों बचते हैं तथा आपसी सहमति से विवादों का समाधान संभव होता है।
