व्हाट्सअप पर आपत्तिजनक पोस्ट, ग्रुप एडमिन सहित 6 ग्रुप मेंबर्स पर केस दर्ज
>> व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन सहित 6 ग्रुप मेंबर्स पर केस दर्ज, 66 आईटी. एक्ट में
>> गाजी बायस ग्रुप एडमिन सहित 6 ग्रुप मेंबर्स पर केस दर्जग्रुप पर आपत्तीजनक पोस्ट करने का मामला
>>आगामी त्योहारों के चलते खंडवा पुलिस की कार्रवाई
>> जिले में धारा 144 लागु होने का बाद भड़काऊ पोस्ट करते थे ग्रुप में
>> साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाडने के उद्देश्य से करते थे पोस्ट
>> लोगों की भावनाओं को ठेस एवं उत्तेजना फ़ैलाने वाले आपत्तीजनक पोस्ट पर पुलिस की नजर
सोशल नेटवर्किंग साईट जैसे फेसबुक, वास्टऐप्प के माध्यम से आपत्तीजनक पोस्ट प्रसारित कर शहर का साम्प्रदायिक माहौल बिगाडने का प्रयास करने की सूचना पुलिस अधीक्षक खण्डवा को प्राप्त होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खण्डवा महेन्द्र तारनेकर एवं नगर पुलिस अधीक्षक एस.एन. तिवारी को कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। जिनके द्वारा सतत निगरानी रख संदेहियों को बुलाकर उनके वाट्सऐप्प, फेसबुक की पोस्ट को चेक किया गया।
इसी क्रम में दिनांक 8.3.17 को थाना कोतवाली खंडवा पर पंजीबद्ध अप.क्रं. 202/17 धारा 505(1)(बी), 505(1)(सी), 505(2) 188 भादवि. 66 आईटी. एक्ट के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद फिरोज पिता फारुख से जप्त मोबाईल का सायबर सेल से परीक्षण कराया गया। उक्त मोबाईल के परीक्षण पर पाया गया कि मोबाईल में गाजी बायज नामक एक ग्रुप में कतिपय असामाजित तत्वों द्वारा शहर का साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाडने एवं लोगों की भावनाओं को ठेस पहूंचाने एवं उत्तेजना फैलाने के उद्देश्य से कुछ आपत्तीजनक पोस्ट डाले गये हैं। जो कि आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुये सामाजित दृष्टिकोण से उचित नहीं हैं।
शहर में सोशल नेटवर्किंग साईट के माध्यम से आपत्तीजनक पोस्ट रोकने हेतु जिला दण्डाधिकारी खण्डवा द्वारा भी द.प्र.सं. 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये गये हैं। उक्त ग्रुप में पोस्ट किये गये मैसेज से जिला दण्डाधिकारी खण्डवा के उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन होना पाया गया।
मोबाईल के वाट्सऐप्प ग्रुपों की जांच से पाया गया कि उक्त गाजी बायस वाट्सऐप्प ग्रुप पर आपत्तीजनक पोस्ट करने वाले मो.सोहेल नि. घासपुरा, फैजान नि. गुलशन नगर, वहीद नि. बडा कब्रस्तान, आसिफ नि. मूंदीपूरा एवं सलमान नि. घासपुरा द्वारा विधि का उल्लंघन एवं जिला दण्डाधिकारी के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया गया हैं। जिन्हे भी थाना कोतवाली के अप.क्रं. 202/17 धारा 505(1)(बी), 505(1)(सी), 505(2) 188 भादवि. 66 आईटी. एक्ट में आरोपी बनाया गया हैं।