खंडवा। थाना कोतवाली क्षेत्र के गणेश तलाई में नाबालिग से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने आरोपी को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला 5 अगस्त 2023 का है। आरोपी ने गणेश तलाई स्थित नाबालिग पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर थाना कोतवाली पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 548/23 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की थी।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित कर प्रतिदिन मॉनिटरिंग में रखा गया। पुलिस ने मामले में उत्कृष्ट अनुसंधान करते हुए साक्षियों से समन्वय स्थापित किया और न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए।
पॉक्सो एक्ट में 25 साल की सजा
न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(m)/6 के तहत 25 वर्ष के कठोर कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई।
प्रकरण में अनुसंधान एवं साक्ष्य नियंत्रण का कार्य उप निरीक्षक अनामिका राजपूत ने किया। वहीं प्रधान आरक्षक पंकज पांडेय, आरक्षक हरिओम (कोर्ट मुंशी) और न्यायालय में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी रतनसिंह भंवर ने की। पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को कठोर सजा दिलाई गई।
