पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग: अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्री को मिले पारिवारिक पेंशन का लाभ

पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग: अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्री को मिले पारिवारिक पेंशन का लाभ

पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग: अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्री को मिले पारिवारिक पेंशन का लाभ

खंडवा। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्यप्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग को पत्र भेजकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 2026 के नियम 44 के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग की है। एसोसिएशन ने पेंशनर की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने की मांग उठाई है।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि नियम 44 के प्रावधानों के बावजूद इसके क्रियान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ रही हैं। इसके कारण पात्र पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है।

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने शासन से मांग की है कि नियमों के क्रियान्वयन में स्पष्टता लाते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना अनावश्यक विलंब के पारिवारिक पेंशन मिल सके।

एसोसिएशन ने विशेष रूप से विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन का लाभ केंद्रीय तिथि से दिए जाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इससे लंबे समय से पेंशन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे पात्र परिवारों को राहत मिल सकेगी।

एसोसिएशन ने वित्त विभाग से इस मामले में शीघ्र निर्णय लेकर नियम 44 के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है।