खंडवा। जिले के पंधाना थाना क्षेत्र के मारपीट मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने पुलिस कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए आरोपी कलीम उर्फ कल्लू को अग्रिम जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई और इनाम घोषित किए जाने पर सवाल उठाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में आरोपी पर लगाए गए कई आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर आधार पर स्पष्ट नहीं दिखाई देते। कोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किए जाने को हैरान करने वाला बताया। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया को लेकर अपनी टिप्पणी दर्ज की।
यह मामला पंधाना थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना से जुड़ा है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी और गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा भी की गई थी।
आरोपी कलीम उर्फ कल्लू की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उसे राहत प्रदान की।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस कार्रवाई और इनाम घोषित करने की प्रक्रिया को लेकर क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई है।
