MP: नियम तोड़कर कॉलोनी बनाने पर होगी जेल, संपत्ति व बैंक खाते होंगे सीज

भोपाल(अनवर मंसूरी)। कॉलोनाइजर पर MP सरकार सख्त… नियम तोड़कर कॉलोनी बनाने पर होगी जेल, संपत्ति व बैंक खाते होंगे सीज

वैध करने के पुराने नियमों में भी बदलाव

  • पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने वर्ष 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया था। इसके लिए 2021 में कॉलोनी विकास नियमों में संशोधन कर 31 दिसंबर 2016 तक बनी कॉलोनियों को वैध करने का प्रविधान जोड़ा गया था।
  • वर्तमान में यह संशोधित नियम लागू है, जिसमें यह भी तय किया गया कि एलआईजी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के रहवासियों से कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। जबकि अन्य वर्गों से विकास शुल्क का केवल 50 प्रतिशत ही वसूला जाएगा और शेष 50 प्रतिशत राशि निकाय द्वारा वहन की जाएगी।

प्रदेश में 3000 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां

  • प्रदेश में वर्तमान समय में 3000 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें अधिकांश नगर निगम और नगर निकाय की सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। अब सरकार का उद्देश्य ऐसे अवैध निर्माण को पूरी तरह से रोकना है।
  • सरकार चाहती है कि भविष्य में कोई भी कॉलोनाइजर नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनी विकसित न कर सके। इसके लिए कठोर कानूनी व्यवस्था की जा रही है ताकि प्रदेश का नगरीय विकास सुव्यवस्थित तरीके से हो सके।

Next Post

खंडवा: सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बेदखली के मामले में माधुरी बेन आई सामने

Wed Jun 11 , 2025
खंडवा(अनवर मंसूरी)। गुड़ी रेंज के आमाखुजरी जंगल से अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में अब माधुरी बेन की एंट्री हो गई हैं। वो बुधवार को खंडवा पहुंची और यहां कलेक्टर-एसपी सहित डीएफओ से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ जंगल पर कब्जा करने वाले परिवार भी आए हुए थे। माधुरी बेन […]

खबरें और भी हैं...

Breaking News