खंडवा(अनवर मंसूरी)। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने फसलों की कटाई के बाद नरवाई को खेतों में जलाए जाने पर जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित किसान से पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक दंड वसूल करने का प्रावधान है।
एक किसान पर लगा ₹2500 का जुर्माना
कलेक्टर के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। ग्राम भंडारिया के किसान ओम मीणा द्वारा खेत में मक्का फसल की नरवाई जलाने पर कार्रवाई की गई है और उन पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उपसंचालक कृषि नितेश यादव ने बताया कि इसके अलावा अन्य 6 किसानों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
इन किसानों को जारी हुए नोटिस
- रघुनाथ पिता जगन्नाथ (नागचून)
- आशाराम पिता दगडू (ढोढवाड़ा)
- सज्जनसिंह शिवनाथसिंह (रनगांव)
- अमीर खान पिता सिराजखां (बैनपुरा कुरवाड़ा)
- फूलबाई उमेदसिंह (सांवखेड़ा)
- रामवती देवी पति अनोपसिंह (मछौडी रैयत)
उप संचालक कृषि नितेश यादव ने बताया कि नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नरवाई जलाने पर यह है जुर्माने का प्रावधान नियम के अनुसार, नरवाई जलाने पर जुर्माना इस प्रकार वसूल किया जाता है…
- 2 एकड़ तक भूमि: ₹2,500 प्रति घटना।
- 2 से 5 एकड़ तक भूमि: ₹5,000 प्रति घटना।
- 5 एकड़ से अधिक भूमि: ₹15,000 प्रति घटना।
उप संचालक कृषि नितेश यादव ने जिले के सभी किसानों से खेत में नरवाई न जलाने की अपील की है।
