खंडवा। ठिठिया जोशी स्थित होटल पैराडाइज पर फूड सेफ्टी एक्ट से जुड़े एक मामले में खंडवा एडीएम कोर्ट ने 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला अमानक खाद्य पदार्थ बेचने का है। फूड सेफ्टी विभाग ने पनीर के सैंपल लिए थे। जांच में पनीर की क्वालिटी अमानक स्तर की मिली।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा पनीर का नमूना क्रय कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा था। इसकी जांच की कई तो उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम के द्वारा मामला दर्ज कर न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया था।