वकीलों के उपचार के लिए 5 करोड़ रू. की चिकित्सा सहायता स्वीकृत

खण्डवा 13 मई, 2021 – अधिवक्ताओं के उपचार के लिए 5 करोड़ रूपये तक की चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की गई है। गृह एवं विधि-विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि गत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई अधिवक्ता कल्याण-निधि न्यास समिति की बैठक में अधिवक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना 2021 के तहत कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित अधिवक्ताओं के उपचार के लिए राज्य अधिवक्ता परिषद को 5 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया हैं। कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित अधिवक्ताओं को राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद ईलाज करने वाले अस्पताल के खाते में राशि अंतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के अतिरिक्त अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित अधिवक्ताओं के उपचार के लिए भी एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।