खण्डवा 11 मई, 2021 – कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिये जनसामान्य की सुरक्षा एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सोमवार को जिला क्राइसिस मेनेजमेंट कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में खण्डवा जिले की सम्पूर्ण भौगोलिक सीमा में अपर कलेक्टर एस.एल. सिंघाड़े ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
जारी आदेश अनुसार सब्जियॉं तथा फलों का विक्रय, चलित ठेलों के माध्यम से 15 मई तक प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था अनुसार किया जा सकेगा। किराना के थोक व्यापारियों एवं फुटकर किराना दुकानों से किराना सामग्री का होम डिलेवरी के माध्यम से प्रदाय 15 मई तक प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जायेगा।
जारी आदेश में वैवाहिक कार्यक्रमों को जिले में आगामी आदेश तक पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।