खालवा। आदिवासी विकासखंड के देवलीकलां की 14 वर्षीया दिव्यांग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म मामले में खालवा थाना पुलिस ने आरोपी बबलू के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में बालिका ने बताया गांव का 40 वर्षीय बबलू पत्रकार पिछले दो महीने से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता। जब बालिका ने डर के कारण स्कूल जाना बंद कर दिया तब उसके साथ हो रहे दुष्कृत्य और शारीरिक शोषण का पता चला।
थाने में बयान दर्ज कराने और अस्पताल में मेडिकल जांच से पहले भी बालिका और उसके परिजन को खासी फजीहत झेलना पड़ी। बालिका को लेकर परिजन गुरुवार शाम को ही खालवा थाने पहुंच गए थे, लेकिन यहां महिला पुलिस होने के कारण शुक्रवार को उसके आने के बाद सुबह केस दर्ज किया गया। खालवा में महिला चिकित्सक नहीं होने पर महिला आरक्षक बाइक से उसे जांच के लिए हरसूद ले गई। बालिका ने परिजन की उपस्थिति में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बबलू के खिलाफ धारा भादंवि की धारा 376 (2)(1),506,342, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3,4,5,6, के तहत केस दर्ज किया है।