खंडवा। घटना दिनांक 9.2.15 को पीडिता शबाना पति ईमरान उर्फ गुड्डू 22 साल नि. टिटगांव द्वारा अपने पति इमरान उर्फ गुड्डु पिता ईब्राहीम 25 साल नि. टिटगांव को अपनी देवरानी सम्मो पति इरफान 22 साल नि. टिटगांव के साथ आपत्तीजनक स्थिति में देख लेने पर विरोध किया जिस पर सम्मो एवं इमरान द्वारा पीडिता से विवाद कर शबाना को जान से मारने की नीयत से घासलेट डालकर जला दिया। पीडिता को 108 एम्बुलेंस से घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती किया गया जहां पुलिस द्वारा पीडिता के कथन लिये जाकर थाना मोघटरोड पर अप.क्रं. 119/15 धारा 307 203 34 भादवि. का पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में विचारण उपरांत आज दिनांक 26.10.17 को मान. सत्र न्यायाधीश श्री एस.एस. रघुवंशी द्वारा पारित निर्णय में आरोपी सम्मो को धारा 307 भादवि. में दोषी पाते हुये 10 वर्ष कारावास व 10000/- रु. अर्थदण्ड तथा आरोपी इमरान को धारा 203 भादवि. में दोषी पाते हुये 2 वर्ष कारावास व 10000/- रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।