नई दिल्ली- लोगों के घर में रखे सोने को लेकर सरकार ने गुरुवार को साफ किया है कि अगर सोने की मात्रा आय के हिसाब से है, तो उस पर कोई खतरा नहीं है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि अगर सरकार द्वारा तय सीमा के अंदर घर में सोना रखा गया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी बताया है कि विवाहित, अविवाहित महिलाओं और पुरुषों के पास कितना सोना होने पर वह जांच के दायरे में नहीं आएगा।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में संशोधित आईटी एक्ट, उस जूलरी/सोने पर लागू नहीं होगा जिसे घोषित आय या छूट-प्राप्त आय से खरीदा गया हो। सोने को लेकर आयकर विभाग की छापेमारी के बीच मंत्रालय ने बताया है कि विवाहित महिलाओं के पास अगर 500 ग्राम सोना है तो वह जांच के दायरे में नहीं आएगा, अगर अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोना है तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वहीं पुरुषों को अधिकतम 100 ग्राम सोना रखने की छूट है। अगर इस सीमा से ज्यादा सोना किसी के पास पाया जाता है, तो वह आयकर विभाग की जांच के दायरे आएगा।