खण्डवा- राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना समिति खण्डवा द्वारा जिले में बालश्रम उन्मूलन के उद्देष्य से जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विषेष प्रषिक्षण केन्द्र संचालित किये जाना है। विषेष प्रषिक्षण केन्द्रों का उद्देष्य बालश्रमिकों को सेतु पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक प्रषिक्षण के माध्यम से षिक्षित एवं प्रषिक्षित कर मुख्यधारा से जोड़ना हैं।
कलेक्टर ने बताया कि जिले में विषेष प्रषिक्षण केन्द्रों के संचालन के लिए परियोजना समिति खण्डवा जिले में कार्यरत गैर शासकीय स्वयं सेवी संस्थाओं एन.जी.ओ. से निम्न मापदण्डों के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये गये है।
आवेदक की संस्था गैर शासकीय स्वयंसेवी संस्था समिति पंजीयन अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। संस्था सार्वजनिक धन के दुरूपयोग, नॉन डिलेवरी या संतोषजनक कार्य न होने कारण ब्लेक लिस्टेड न हो। स्वयं सेवी संस्था एन.जी.ओ. को बालश्रमिकों एवं शैक्षणिक कार्यो के क्षेत्र में सामाजिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में न्युनतम तीन वर्षो का अनुभव हो। स्वयं सेवी संस्था के गत तीन वर्षो का लेख परीक्षित होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ परीक्षित लेखा की प्रति संलग्न की जावे।
स्वयं सेवी संस्था को गत तीन वर्षो के वित्तीय वर्ष समाप्ति की स्थिति में अवषेष राषि जो लगभग 50 हजार रूपये हो की जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। स्वयं सेवी संस्था एन.जी.ओ. को आवेदन पत्र के साथ विषेष प्रषिक्षण केन्द्र संचालन की कार्य योजना प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
उपरोक्त अर्हता रखने वाले इच्छुक गैर शासकीय स्वैच्छिक संगठन एन.जी.ओ. अपने आवेदन पत्र मय आवष्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के पंजीकृत डाक अथवा कोरियर के द्वारा ही कार्यालयीन समय में कार्यालय राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना समिति खण्डवा को 7 सितम्बर तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पष्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।