खंडवा। दहेज के लिए प्रताड़ित कर पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया।
सुनील पिता घिस्या (24) व उसकी मां रुक्मणीबाई पति घिस्या (70) निवासी दूधवास बहू रीना को दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट करते थे। 3 जुलाई 2015 को पति व सास का चाय बनाने की बात पर विवाद हो गया। विवाद के चलते दोनों ने मिलकर रीना के ऊपर केरोसिन छिड़का और माचिस लगाकर जला दिया। घटना के बाद रीना को मूंदी अस्पताल लाया जहां से उसे खंडवा रैफर किया। जहां पर रीना ने पुलिस को दिए कथन में पति व सास द्वारा जलाना बताया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में शनिवार को फैसला आया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्रा ने आरोपी सुनील को पत्नी को जलाकर मारने का दोषी पाकर धारा 302 में आजीवन करावास व 498 में तीन साल की सजा सुनाई। सास रुखमणि बाई को बरी किया गया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक आरएस वर्मा ने पैरवी की।